Bharat Express DD Free Dish

एनआईए कोर्ट ने गैंगस्टर विशाल पचार को भगोड़ा घोषित किया, पोस्टर और ढोल से हुआ ऐलान

एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने कुख्यात गैंगस्टर विशाल पचार उर्फ बब्लू को भगोड़ा घोषित कर दिया है. जयपुर टीम ने ढोल बजाकर सार्वजनिक रूप से ऐलान किया और जगह-जगह पोस्टर लगाए.

श्रीगंगानगर के रहने वाले गैंगस्टर विशाल पचार उर्फ बब्लू को (NIA Court) ने भगोड़ा करार दिया है. शुक्रवार को जयपुर से आई NIA टीम उसके घर पहुंची और चौक-चौराहों पर ढोल बजाकर सार्वजनिक रूप से उसे फरार घोषित किया. इसके बाद बस स्टैंड, नगर परिषद और लीला चौक जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उसके नाम के पोस्टर लगाए गए.

कोर्ट का आदेश

एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने कहा कि वह कई गंभीर मामलों में आरोपी है और लंबे समय से पेशी से बच रहा है. पुलिस को भी वह हाथ नहीं लग रहा. कोर्ट का मानना है कि वह समन से बचने के लिए छिपा हुआ है या देश छोड़कर भाग गया है.

शराब ठेके से अपराध की ओर

विशाल पचार, जो लॉरेंस गैंग में ‘एलेक्स’ नाम से जाना जाता है, पहले अपने पिता के साथ शराब ठेके पर काम करता था. वहीं उसकी मुलाकात पंजाब-हरियाणा के अपराधियों से हुई और धीरे-धीरे वह अपराध की दुनिया में उतर गया.

पहली गिरफ्तारी और मुकदमे

2013 में श्रीगंगानगर पुलिस ने उसे पहली बार जुआ खेलते हुए पकड़ा था. उस समय नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया. अब उस पर राजस्थान और पंजाब में धमकी, फिरौती और हथियार सप्लाई जैसे करीब 11 केस दर्ज हैं. पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम रखा है और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है.

पाकिस्तान से जुड़ा नेटवर्क

2020 में उसने पासपोर्ट बनवाया और 2024 में नेपाल के रास्ते भारत से फरार हो गया. बॉर्डर इलाके की जानकारी होने के कारण लॉरेंस गैंग ने उसे नेटवर्क खड़ा करने की जिम्मेदारी दी. उसने पाकिस्तान के ड्रग्स और हथियार तस्करों से सीधा संपर्क बनाया और सीमावर्ती गांवों में सप्लाई चैन तैयार की.

पुलिस की तलाश जारी

उसके बचपन के दोस्त देवेंद्र भांभू को भी गैंग में शामिल किया गया. खेतों में पाकिस्तान से पैकेट गिरवाकर वह सप्लाई करता था और बाद में पंजाब बॉर्डर तक नेटवर्क फैलाया. अब पुलिस इंटरपोल की मदद से उसकी तलाश कर रही है और लुक आउट नोटिस भी जारी है.

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read