पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली (सोर्स- फाइल फोटो)
Delhi news: संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद सभी छह आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वो आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराए. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि आरोपियों के विरुद्ध UAPA की धारा 13 के तहत अभियोजन की मंजूरी मिल गई है.इससे पहले 7 जून को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ 1000 पन्नो का चार्जशीट दायर किया था.
दिल्ली पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120B समेत यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.
आतंकवादी हमले की बरसी पर बड़ी सुरक्षा चूक हुई थी
पिछले साल 13 दिसंबर को 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई थी. संसद भवन की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे. इतने में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला, जिससे अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गया.
इसी दौरान कुछ सांसदों ने युवकों को पकड़ कर इनकी पिटाई कर दी. उसके बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को अपने कब्जे में ले लिया था. तभी संसद के बाहर नारेबाजी कर रहे दो लोगों को भी पकड़ा गया. दोनों युवकों की पहचान लखनऊ के सागर शर्मा और मैसूर के मनोरंजन डी के रूप में हुई.
— भारत एक्सप्रेस
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