देश

Patna High Court: बिहार में 12वीं पास उम्मीदवार भी बन पाएंगे अमीन, HC के आदेश के बाद 1767 अमीनों की भर्ती का रास्ता साफ

Patna High Court: पटना हाइकोर्ट ने अमीनों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अपने निर्णय मे स्पष्ट किया कि 12वीं कक्षा पास उम्मीदवार भी अब अमीन बन सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने अमीनों की बहाली के लिए साल 2016-17 में जो संशोधन किया था, उसके अनुसार 12वीं पास उम्मीदवार को भी इस पद के लिए योग्य माना गया है. कोर्ट (Patna High Court) ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर अपील और चुने गए उन उम्मीदवारों द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका, जिनकी नियुक्ति इस पद पर चयन के बाद भी नहीं की गई थी. लेकिन, कोर्ट ने सुनवाई की.

कोर्ट (Patna High Court) ने कहा कि एकल पीठ ने साल 2013 के नियम के अनुसार ही अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस पद पर किए गए नियुक्ति के लिए साल 2016-17 में किए गए संशोधन की जानकारी सिंगल बेंच को नहीं दी गई थी. जिसके कारण कोर्ट ने 12वीं पास उम्मीदवारों को आमीन के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना था.

इससे पूर्व जस्टिस पी.बी.बजनथरी की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य में 1767 अमीन के रिक्त पड़े पदों पर बहाली के लिए जनवरी, 2020 में निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह नए सिरे अमीनों के रिक्त पड़े 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह में नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था.

याचिकाकर्ता के ओर से कोर्ट को बताया गया था कि अमीन के पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था. बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार उम्मीदवार को 10+2 उत्तीर्ण होने के साथ ही अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए. राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र 10+2 ही उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त था.

ये भी पढ़ें: Allahabad High Court के चीफ जस्टिस ने वकीलों की हड़ताल पर जताई चिंता, लंबित मामलों को लेकर कही ये बात

इसी मामले को लेकर अमीन की डिग्री लिए उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट दायर कर चुनौती दी थी. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन निकाल कर नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन की बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि केवल अमानत डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य माने जाएंगे.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express

Recent Posts

आंध्र प्रदेश में पटाखा विस्फोट में तीन लोगों की मौत, 11 घायल

पुलिस के अनुसार, गंगम्मा मंदिर के पास सड़क पर बने गड्ढे में बाइक के फंसने…

11 hours ago

क्या ऐसा हो सकता है कि जो इतिहास हमने पढ़ा है वह अनंत ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद ग्रह पर वर्तमान में घट रहा हो?

ऐसा हो सकता है कि अनंत ब्रह्मांड में मौजूद असंख्य आकाशगंगाओं में हमारी धरती जैसे…

12 hours ago

Diwali 2024: गुजरात के कच्छ पहुंचे पीएम मोदी, जवानों को मिठाई खिलाकर मनाई दिवाली

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दुर्गम और चुनौतीपूर्ण सीमावर्ती स्थान पर तैनात सैनिकों को उत्सव की…

12 hours ago

Karnataka: हावेरी जिले में वक्फ विवाद में पथराव, 15 लोग हिरासत में लिए गए

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बुधवार (30 अक्टूबर) रात को कडाकोला गांव में हुई…

13 hours ago

Maharashtra Elections: महाराष्ट्र में चुनाव से पहले फडणवीस का बड़ा बयान, कहा- Congress के और भी नेता BJP में होंगे शामिल

भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने गुरुवार को कहा कि…

13 hours ago