Petrol Diesel purchase limit: सरकार ने पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) की बिक्री से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है. अब 1 जुलाई से प्रति व्यक्ति और प्रति वाहन ईंधन खरीद पर लगी 200 लीटर की सीमा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी. इस बदलाव के बाद ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार जितना चाहें उतना ईंधन खरीद सकेंगे.
कब लागू हुई थी सीमा?
12 जून को सरकार ने आदेश जारी कर पेट्रोल पंपों (Petrol pumps) से होने वाली बिक्री पर रोक लगाई थी. नियम के मुताबिक, किसी भी वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक ही पेट्रोल (Petrol) या डीजल (Diesel) दिया जा सकता था. इस व्यवस्था से बड़े वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टर्स को काफी परेशानी हुई क्योंकि लंबी दूरी तय करने के लिए उन्हें ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है.
थोक खरीदारों पर रोक लगाने का मकसद
सरकार ने यह सीमा इसलिए लगाई थी ताकि थोक खरीदार रिटेल आउटलेट्स से बड़ी मात्रा में ईंधन न खरीद सकें. दरअसल, जब बड़े ग्राहक रिटेल पंपों से तेल लेने लगे तो आम उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल की उपलब्धता प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया था. इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह कैपिंग लागू की गई थी.
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अब मिलेगी राहत
बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है. 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर कोई सीमा नहीं रहेगी और ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन ले सकेंगे. इस कदम से खासतौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बड़ी गाड़ियों के मालिकों को राहत मिलेगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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