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Rahul Gandhi: राहुल गांधी को दो साल की सजा, ‘मोदी’ सरनेम पर विवादित बयान के केस में सूरत कोर्ट का फैसला

Modi Surname: यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे.

Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो ANI)

Edited by Nitish Pandey

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बृहस्पतिवार सुबह सूरत पहुंचे, जहां एक अदालत ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई की. कोर्ट सुनावाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें दोषी माना. इस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनायी है.

सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट दो साल की सजा सुनायी है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है.

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गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की गुजरात इकाई के प्रभारी रघु शर्मा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए सूरत हवाई अड्डे पहुंचे थे.

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.

राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.

यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे.

-भारत एक्सप्रेस



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