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Rajasthan: डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते ही दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ PIL क्यों? जानें क्या है पूरा मामला

Rajasthan News: राजस्थान में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है. भजनलाल शर्मा ने सीएम पद, दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है. लेकिन इसके साथ ही अब नया विवाद शुरू हो गया है. दरअसल दोनों डिप्टी सीएम के शपथ लेने में एक पेंच फंस गया है और वह यह है कि दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL) कर दी गई है. यह याचिका जयपुर के एक वकील ओक प्रकाश सोलंकी ने दायर की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान में डिप्टी सीएम जैसे किसी पद का जिक्र नहीं है. इसलिए इस पद की शपथ लेना असंवैसाधिक हुआ और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को राज्यपाल ने संवैधानिक पद की शपथ दिलाई है.

प्रदेश के दोनों नए डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले वकील जयपुर के ही रहने वाले हैं. उन्होंने इस पद को असंवैधानिक बताया है.

डिप्टी सीएम केवल एक राजनीतिक पद

ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि- “मैंने राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद को चुनौती दी गई है. क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है. यह मात्र एक राजनीतिक पद है. इसके लिए शपथ ग्रहण करना असंवैधानिक है.”

‘राज्यपाल केवल सीएम और मंत्रीपद की शपथ दिला सकते हैं’

याचिकार्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत राज्यपाल की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है और अनुच्छेद 163 के तहत ही शपथ ली जाती है. उन्होंने साफ कहा कि संविधान के मुताबिक, राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं. वहीं उन्होंने प्रदेश की पिछली सरकार कांग्रेस के बारे में कहा कि जब सचिन पायलट ने शपथ ली थी तो उन्होंने अपने मंत्रीपद की शपथ ली थी.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

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