सांसद स्वाति मालीवाल
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बरखा सिंह के मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया. उनके वकील ने डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक मामले में मेडिकल आधार पर छूट मांगी थी. यह मामला मालीवाल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती अनियमितताओं से संबंधित है. स्वाति मालीवाल और तीन अन्य प्रतिवादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार मामले की कार्यवाही में शामिल हुए.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिया निर्देश
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी को छूट मांगने के लिए बरखा सिंह के वकील द्वारा प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया. कानूनी प्रतिनिधि ने बताया कि बरखा सिंह बिस्तर पर ही सीमित हैं और गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो पा रही हैं. जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संभावना के बारे में पूछा गया तो वकील ने सर्जरी की लंबित आवश्यकताओं को देखते हुए संकेत दिया कि यह भी संभव नहीं है.
19 मार्च को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अतिरिक्त गवाहों से पर्याप्त साक्ष्य दर्ज करने के लिए 19 मार्च को अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता होने के नाते बरखा सिंह को गवाही देने की जरूरत है लेकिन वह लगातार पेशी से छूट मांग रही हैं. इस मामले में स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं, तथा अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य दर्ज करने का काम जारी है.
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स्वाति मालीवाल समेत तीन अन्य के खिलाफ मामला
बरखा सिंह इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान (दिल्ली महिला आयोग) डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी हैं. 20 सितंबर, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वाति मालीवाल समेत तीन अन्य के खिलाफ आरोपों को चुनौती देने वाली दो अपीलों को खारिज कर दिया.
-भारत एक्सप्रेस
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