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सेशन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, ED के समन पर स्टे लगाने से कोर्ट का इनकार, अदालत में पेश होने का आदेश

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट की ओर से जारी किए गए समन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है. स्टे लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से पेशी में छूट के लिए निचली अदालत का रुख करने के लिए कहा है.

कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इनकार

दरअसल, नई शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. ईडी केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे. जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर समन पर स्टे लगाने की मांग की थी.

16 मार्च को पेश होने के आदेश

कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर दिल्ली सीएम को छूट पाना है, तो जारी हुए कोर्ट के समन पर उन्हें अदालत में पेश होना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल शारीरिक रूप से छूट चाहते हैं तो उन्हें कल न्यायालय में पेश होना होगा.

यह भी पढ़ें- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से SC का इनकार, अब 21 मार्च को होगी मामले की सुनवाई

कोर्ट के समन को केजरीवाल ने दी थी चुनौती

बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी हुए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. इसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा था. जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. केजरीवाल की इस याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था.

-भारत एक्सप्रेस



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