Bharat Express

राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ उनके अलग हो चुके पति आदिल दुर्रानी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को हाल ही में हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

Rakhi sawant

Rakhi sawant

राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उन्हें चार हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को राखी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ उनके अलग हो चुके पति आदिल दुर्रानी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को हाल ही में हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया था. आदिल दुर्रानी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राखी ने मीडिया चैनलों पर उनके निजी और यौन रूप से स्पष्ट वीडियो प्रसारित किए थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ​क्या कहा था 

अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिनेत्री द्वारा कथित रूप से ‘प्रसारित’ सामग्री न केवल ‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री’ है. तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत इस राय पर पहुंची है कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.

मामले को लेकर राखी सावंत ने कहा

राखी सावंत ने गिरफ्तार होने से पहले अपने बचाव में कहा था कि ये एफआईआर उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से दर्ज कराई गई है. राखी ने कहा था कि यह एफआईआर कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है.

-भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read