Bharat Express

JNU के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

शरजील इमाम पर देशद्रोह और UAPA के तहत मामला चल रहा है. वह 2019- 20 में CAA विरोधी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं.

Sharjeel Imam

शरजील इमाम फाइल फोटो.

जेएनयू के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट में 25 नवंबर को होगी सुनवाई

शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था. उस पर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है. शरजील इमाम पर देशद्रोह और UAPA के तहत मामला चल रहा है. वह 2019- 20 में CAA विरोधी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं. शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिक दायर कर रखी है. जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट 25 नवंबर को सुनवाई करने वाला है.

1000 से अधिक गवाही बाकि

शरजील के वकील ने हाईकोर्ट को यह भी बताया था कि अभी यह केस जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. क्योंकि पुलिस की जांच जारी है. इस केस में 1 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेजों की जांच करने का काम अभी बाकी है. इन सभी के अलावे 1000 से अधिक गवाहों की गवाही भी होनी है.

दिल्ली दंगे में मास्टरमाइंड होने का आरोप

उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने की वजह से आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया, दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. CAA-NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. जिसके बाद उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की दूसरी बार नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी थी.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read