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डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘Cult of Fear: Asaram Bapu’ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज “कल्ट ऑफ फीयर आसाराम बापू” को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और सात राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने हमलों की शिकायत की, जिस पर कोर्ट ने डिस्कवरी के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

Cult of Fear: Asaram Bapu

डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘Cult of Fear: Asaram Bapu’ को लेकर डिस्कवरी कम्युनिकेशंस की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी है जवाब मांगा है. कोर्ट 4 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को डिस्कवरी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज 29 जनवरी को जारी किया गया था.

याचिकाकर्ता के मुताबिक तब से लगातार हमला हो रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि हमलों को लेकर डिस्कवरी द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसपर कुछ राज्यों में पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन कुछ राज्यों के पुलिस ने इसे गंभीरता से नही लिया है. जबकि याचिकककर्ता के मुताबिक ये शो पूरी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड और गवाहों के बयान पर आधारित है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अभिनव मुखर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए देश भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करना कठिन हो गया है. आसाराम के भक्तों के मुताबिक इस सीरीज में आसाराम को संत या पापी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है. वही भक्तों से अपील की गई है कि वह इस वीडियो को न देखें और सीरीज भी आए तो इसे न देखें. वही सीरीज बनाने वाली डिस्कवरी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए आसाराम की लीगल टीम ने कवायद शुरू कर दी है. बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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