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हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 जून को करेगा सुनवाई

मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने और इसे असंवैधानिक करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में राज्य सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर कुछ वर्गों के कैंडिडेटो को 5 अतिरिक्त अंक देने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ 24 जून को सुनवाई करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पेश वकील ने कोर्ट ने आग्रह किया कि इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की जाए। क्योंकि उनके तरफ से दो और याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है।

क्या है मामला?

हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने और इसे असंवैधानिक करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ सुनवाई कर रही है। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में हरियाणा सरकार के सामाजिक और आर्थिक आरक्षण के विरोध में दाखिल याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-,आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है।

हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि इस आरक्षण के तहत जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर न हो और परिवार की आमदनी कम हो तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंक अतिरिक्त नंबर का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। हाइकोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद रोक लगा दिया था।

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हाइकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इतना ही नही, हाइकोर्ट के इस फैसले से ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा। इन भर्तियों में अब 5 नंबर का फायदा नही मिलेगा। वहीं इन नम्बरों के आधार पर जिन भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी है, उन पर भी दोबरा परीक्षा हो सकती है।

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