सुप्रीम कोर्ट.
Karnataka Sex Scandal Case: कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ मामले में सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के केस में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा था कि आरोपी एक महिला है, जिसकी उम्र 55 साल है. उसके बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वह भाग गया और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया.
अपराध को बढ़ावा देने में एक मां की क्या भूमिका होगी: कोर्ट
कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तरह के आरोप के मामले में अपने बेटे द्वारा किए गए अपराध को बढ़ावा देने में एक मां की क्या भूमिका होगी. जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत की तरफ से दी गई राहत दुर्भाग्यपूर्ण थी. पीड़ित को आरोपी के परिवार के निर्देश के अनुसार बंधक बनाकर रखा गया था. सिब्बल ने कहा था कि हाई कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से क्यों मना कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि वह राजनीति में नहीं पड़ रहे हैं. सिब्बल ने जोर देकर कहा था कि ऐसे बयान है जो इशारा करते हैं कि पीड़िता को वास्तव में बंधक बनाया गया था, और उसे एक खेत में ले जाया गया वह वहां से भाग गई. कोर्ट ने कहा था कि अगर भवानी दोषी है तो यह मुकदमे में साबित हो जाएगा.
भवानी रेवन्ना को हाईकोर्ट से मिली चुकी है जमानत
बता दें कि भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. जिसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने याचिका दायर कर जमानत को रद्द करने की मांग की है. भवानी रेवन्ना, यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां है. हाई कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को 14 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दिया था, जिसे बाद में कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया. भवानी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस ने 7 जून को गिरफ्तार किया था. भवानी पर एक पूर्व घरेलू नौकरानी का अपहरण करने की साजिश रचने का आरोप है. भवानी ने कथित तौर पर नौकरानी को इसलिए किडनैप करवाया की वह प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बयान न दे सके. गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्ज्वल पर कई महिलाओं से यौन शोषण का आरोप है.