बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक के लिए बढ़ी.
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में पुलिस हिरासत में चल रहे विभव कुमार की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने पुलिस की मांग पर विभव कुमार को 28 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब उन्हें 28 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
इससे पहले विभव कुमार को बीते 18 मई को गिरफ्तार करने के बाद पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील से विभव को मिलने की अनुमति दी थी. वही विभव के वकील ने कहा कि न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, किसी भी चीज की मांग उचित होनी चाहिए.
4 दिन की न्यायिक हिरासत पर सवाल
विभव कुमार के वकील ने कहा न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही है. उन्होंने 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग पर सवाल उठाया. इससे पहले कहा गया था कि विभव कुमार दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे है. विभव ने पुलिस को अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बताया था.
मोबाइल मुंबई में फॉर्मेट
पुलिस ने विभव कुमार के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) में भेजा है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि विभव कुमार ने अपने मोबाइल को मुंबई में ले जाकर फॉर्मेट कर दिया था या डेटा कहीं और सेव कर दिया था.
पुलिस ने बताया कि विभव कुमार जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है. पुलिस की मानें तो आने वाले समय में सबूत नष्ट करने के आरोप में विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत भी कार्रवाई कर सकती है.
मालीवाल पर विभव के आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने स्वाति मालीवाल पर मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस आवास में ‘अनधिकृत प्रवेश’ करने और उन्हें ‘मौखिक रूप से दुर्व्यवहार’ करने का आरोप लगाते हुए एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी.
अपनी शिकायत में कुमार ने मालीवाल पर अनधिकृत प्रवेश, मौखिक दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया, साथ ही मामले में भाजपा की संलिप्तता का भी दावा किया.
विभव के मालीवाल पर आरोप
मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 13 मई को विभव कुमार ने उन्हें ‘कम से कम सात से आठ बार’ थप्पड़ मारा, जबकि वह ‘चिल्लाती रहीं’ और उनकी ‘छाती और पेट’ आदि पर ‘लातें’ मारते हुए उन्हें ‘क्रूरतापूर्वक घसीटा’ था.
सतर्कता विभाग ने पिछले महीने एक लंबित आपराधिक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार की सेवा समाप्त कर दी थी.
-भारत एक्सप्रेस