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स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: बिभव कुमार की जमानत याचिका पर 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करे ED

बिभव कुमार की ओर दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 21 अगस्त तक के लिए समय दे दिया है.

Bibhav Kumar and Swati Maliwal

स्वाति मालीवाल और विभव कुमार.

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली के पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार बिभव कुमार की ओर दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 21 अगस्त तक के लिए समय दे दिया है. कोर्ट 27 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ऐसे बर्ताव पर शर्म आती है कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई. कोर्ट ने बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या मुख्यमंत्री आवास क्या गुंडे रखने के लिए है. बिभव कुमार गुंडे की तरह काम किया और मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुसा. उसने तब भी महिला पर हमला किया, जबकि उसने अपनी शारीरिक स्थिति बता दी थी.

कोर्ट ने पूछा था कि एक महिला पर हमला करते हुए क्या उसे शर्म नहीं आई? कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम अमूमन जमानत पर रिहाई का आदेश दे देते हैं. यहां तक कि हत्यारों तक को जमानत दे देते हैं. लेकिन यहां मामला नैतिकता का है, जिसमें एक महिला सांसद पर हाथ उठाया गया है.

कोर्ट ने यह भी कहा था कि सवाल यह है कि यह कैसे हुआ, मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी नहीं रुका, वह क्या सोचता है? क्या उसके सिर पर शक्ति सवार है? आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था, तो आपको भी वहां रहने का अधिकार नहीं था.

वहीं बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मामले में एफआईआर तीन दी बाद दर्ज हुई है. पहले एफआईआर दर्ज कराए बिना ही लौट गई थी. कोर्ट ने चार्जशीट को लेकर जब सिंघवी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही याचिका दाखिल की गई है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट अभिषेक बनर्जी, नलिनी चिदंबरम और के. कविता की याचिका पर 8 अगस्त को करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस



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