Bharat Express

Terror Funding Case: बारामुला MP राशिद इंजीनियर की जमानत पर 15 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

Terror Funding Case: 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.

Baramula MP Rashid Engineer

सांसद राशिद इजीनियर.

Terror Funding Case: टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 15 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा. हाल ही में कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत दिया था. कोर्ट से राशिद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मिली थी.

अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद राशिद इंजीनियर ने कोर्ट ने आदेश के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है. उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतने से पहले इंजीनियर राशिद इस सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं. अदालत ने इससे पहले 5 जुलाई को राशिद को जम्मू कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी.ॉ

ये भी पढ़ें- फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत

राशिद इंजीनियर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था. राशिद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद के नाम से भी जाना जाता है. वह 2017 के आतंकवादी वित्तपोषण (आतंकी फंडिंग) मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में बंद है.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read