Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

फर्जी लेटर हेड पर वीजा मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को किया बरी

चीनी वीजा फर्जीवाड़ा से जुड़े सीबीआई के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को बरी कर दिया है.

rouse avenue court

चीनी वीजा फर्जीवाड़ा से जुड़े सीबीआई के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और अभिषेक वर्मा को बरी कर दिया है. यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चीनी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों को वीजा नियमों में छूट देने के लिए लिखे गए पत्र से जुड़ा है.

आरोप है कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अजय माकन के फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल कर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर एक चीनी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के लिए वीजा के नियमों में छूट देने का आग्रह किया था.

इन दोनों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र सहित भ्र्ष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. सीबीआई ने 2022 में दर्ज अपनी प्राथमिकी में दो साल की जांच के बाद आरोपी पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब स्थित टीएसपीएल 1980 मेगावाट का ताप विधुत संयंत्र स्थापित कर रही थी और यह काम चीनी कंपनी शेडोंग इलेक्टिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्प को सौपा गया था. परियोजना के काम में आपने निर्धारित समय से विलंब हो रहा था और कंपनी पर कथित तौर पर जुर्माना लगाने की आशंका थी.

–भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital