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सुप्रीम कोर्ट ने मान ली केंद्र सरकार की बात, अब 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे ED चीफ संजय मिश्रा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एफएटीएफ की टीम नवंबर में इसके लिए भारत का दौरा करेगी. संजय कुमार मिश्रा ने 2020 से ही इससे जुड़ी तैयारियों की कमान संभाल रखी है. इस अहम मौके पर उनको पद से हटाना उचित नहीं होगा.

ED Chief Sanjay Mishra

ED Chief Sanjay Mishra

ED Chief Sanjay Mishra: केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ED चीफ संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी. केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “कोई और विस्तार नहीं होगा और मिश्रा 15-16 सितंबर की मध्यरात्रि से इस पद पर नहीं रहेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को ‘अवैध’ करार दिया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने सरकार से पूछा था कि इससे ये नहीं पता चल रहा है कि आपका पूरा विभाग अक्षम है? आप किसी एक व्यक्ति के बिना काम नहीं कर सकते?

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर निगरानी रखने वाली FATF इस साल भारत में मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की जांच की वर्तमान व्यवस्था का मूल्यांकन करने वाली है. एफएटीएफ की टीम नवंबर में इसके लिए भारत का दौरा करेगी. संजय कुमार मिश्रा ने 2020 से ही इससे जुड़ी तैयारियों की कमान संभाल रखी है. इस अहम मौके पर उनको पद से हटाना उचित नहीं होगा.

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रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, न्यायमूर्ति गवई की अगुवाई वाली पीठ ने 2021 और 2022 में ईडी निदेशक मिश्रा को कार्यकाल के दो विस्तार देने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पद छोड़ने के लिए मिश्रा को 31 जुलाई तक का समय दिया था. बताते चलें कि संजय मिश्रा के कार्यकाल में लगातार तीसरे विस्तार के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

-भारत एक्सप्रेस



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