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ये हवा बहुत बीमार कर देगी: दिल्ली-NCR की जहरीली हवाओं को देखते हुए लागू ये पाबंदियां

ये हवा बहुत बीमार कर देगी: दिल्ली-NCR की जहरीली हवाओं को देखते हुए लागू ये पाबंदियां

ग्रैप का चौथा चरण लागू

नई दिल्ली- दीपावली का त्योहार नज़दीक है और इस बार भी दिल्ली-एनसीआर के लोग प्रदूषण की मार से बच नहीं पाएंगे. वैसे ,दिल्ली में हर साल अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण बढ़ने की खबरें आती हैं. इस साल भी राजधानी के वातावरण  में हवा के  अभी से जहरीली होने की बातें सामने आ  रही हैं . दिल्ली -एनसीआर के सभी इलाकों की हवा में ज़हर घुलता जा रहा है . ग्रैप (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) के लिए इस बार पूर्वानुमान अहम है, लेकिन ग्रैप लागू होने के बाद प्रदूषण बिना किसी पूर्वानुमान के खराब स्थिति में पहुंच गया.

बढ़ते खतरे को लेकर हुई अहम मीटिंग

दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. हर दिन यहां के लोगों को इसका सामना करना पड़ता है. इसके असर सीधे लोगों को स्वास्थ्य पर पड़ता है. वातावरण में घुली हुई यह जहरीली हवा ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है , जिसके कारण हमें दिल सें संबधित बीमारियों के अलावा सांस लेने में तकलीफ लेने की समस्या के साथ-साथ दूसरे गंभीर रोगो से भी  दो-चार होना पड़ता है. प्रदूषण के बढ़ते खतरे के कारण बुधवार को CQM (कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट) की सबकमिटी की ग्रैप को लेकर पहली मीटिंग हुई, जिसमें ग्रैप के पहले चरण को तुरंत प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया गया. इसके तहत अब 500 स्क्वॉयर मीटर से बड़े ऐसे निर्माण कार्य पर रोक रहेगी, जिन्होंने सरकारी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है.

5 अक्टूबर को रहा सबसे प्रदूषित दिन

एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन कल यानि 5 अक्टूबर को रहा. बुधवार शाम हुई मीटिंग में IITM पुणे की तरफ से जारी प्रदूषण के पूर्वानुमान का आकलन किया गया था. इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 5 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर  (एक्यूआई, 211) बढ़कर खराब स्थिति में पहुंच गया है. जिसमें बताया गया कि हवाओं की रफ्तार कम होने और स्थानीय कारणों से ऐसा हआ है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण के और अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है. इसके बावजूद प्रदूषण को सामान्य स्तर पर लाने और बनाए रखने के लिए ग्रैप के स्टेज-1 को लागू किया जा रहा है.

 

प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाएंगे यह कदम

1. 500 स्क्वॉयर मीटर से ज्यादा निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट पर रोक

2.  खुली जगहों पर कूड़ा नहीं डाला जाएगा

3. सड़कों, लैंडफिल साइट पर पानी का छिड़काव

4.निर्माण साइटों पर नए नियमानुसार एंटी स्मॉग गन लगानी होंगी

5.लैंडफिल साइट पर आग ना लगने के  इंतजाम होंगे

6. ट्रैफिक जाम वाली जगहों पर पुलिसकर्मी रहेंगे अलर्ट

7.पीयूसी के नियमों का सख्ती से पालन होगा

8. दिवाली में पटाखों पर रोक रहेगी

9.- उद्योगों में सिर्फ अप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल होगा

-भारत एक्सप्रेस



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