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Umesh Pal Murder Case: ADG प्रशांत कुमार का बड़ा खुलासा, मुठभेड़ में मारे गए उस्मान का माफिया अतीक ने कराया था धर्म परिवर्तन

Prayagraj: उमेश पाल शूटआउट में शामिल ढाई लाख के इनामी विजय चौधरी उर्फ उस्मान को प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है.

Umesh Pal Murder Case

ADG प्रशांत कुमार और मुठभेड़ में मारा गया शूटर उस्मान (फोटो सोशल मीडिया)

Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल हत्याकांड में शामिल विजय चौधरी उर्फ उस्मान को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा खुलासा सामने आया है. उन्होंने खुलासा किया है कि “मुठभेड़ में मारा गया उस्मान पहले हिंदू था और उसका नाम विजय चौधरी था. प्रशांत कुमार ने कहा कि “माफिया अतीक अहमद ने उसका धर्म परिवर्तन करा कर उसे हिंदू से मुस्लिम बनाया था और उसका नाम उस्मान रख दिया था.”

इस बड़े खुलासे के बाद अब पुलिस माफिया के बारे में इस एंगल से भी छानबीन शुरू कर दी है कि कहीं वह धर्म परिवर्तन के नाम पर कोई बड़ा सिंडिकेट तो नहीं चला रहा था. इसके साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि माफिया ने कितने लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाकर अपने गैंग में शामिल किया था. ये भी छानबीन की जा रही है कि माफिया किस बात का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए युवाओं को बहकाता था.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शातिर शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है. बताया जा रहा है उमेश पाल को विजय उर्फ उस्मान ने ही पहली गोली मारी थी. सोमवार सुबह कौंधियारा थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और शूटर विजय के मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान उस्मान को पुलिस की गोली लगी थी, जिससे वह घायल हो गया था. जिस के बाद पुलिसकर्मियों ने इलाके के एक अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि विजय उर्फ उस्मान पर ढाई लाख का इनामी था.

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धर्म परिवर्तन कराने पर ये होती है सजा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अजय अग्रवाल ने बताया कि जबरन बल प्रयोग, प्रलोभन या कपट करते हुए धर्म परिवर्तन कराने पर तीन साल की सजा या 50 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है. (अगर यह अपराध नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रति किया गया हो तो चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माना देना होगा.) ऐसे में अगर माफिया अतीक अहमद पर ये दोष सिद्ध होता है कि उसने जबरन या कोई लोभ देकर धर्म परिवर्तन कराने का कोई सिंडिकेट चला रहा था तो उसको भी इस मामले में सजा हो सकती है.

-भारत एक्सप्रेस



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