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UP News: शराब के शौकीनों ने यूपी में की अगर ये गलती तो जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना भी लगेगा

Lok Sabha Election 2024: शराब की दुकानों के बाहर, पार्किंग स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सड़क के किनारे शराब पीने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

Liquor

प्रतीकात्मक तस्वीर

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब शराब के शौकीनों के लिए कड़ा निर्देश जारी किया गया है. शराब की दुकानों के बाहर या आस-पास सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसको लेकर लखनऊ जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है और सख्ती के साथ कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर शराब बिल्कुल भी न पिएं. इसको लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि तय स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर शराब का सेवन न किया जाए.

जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनावों को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है. राजधानी में किसी तरह की कानून व्यवस्था न बिगड़े इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है. बता दें कि वह लगातार कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में EVM वेयर हाउस का भी निरीक्षण कर रहे हैं. इसी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. तो वहीं शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. वह बोले कि शराब की दुकानों के बाहर पार्किंग स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सड़क के किनारे शराब पीने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अगर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से आम जनता को किसी तरह से परेशानी होती है और कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो शराबी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना के साथ ही छह महीने तक की जेल भी हो सकती है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तय स्थानों पर ही इसका सेवन करें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी.

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7 चरण में होगा चुनाव

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा. राजधानी लखनऊ में 20 मई को पांचवें चरण के तहत मतदान होगा. पुलिस अभी से सतर्क हो गई है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखे हुए है.

-भारत एक्सप्रेस

 

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