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पन्नू मामले में निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी पर MEA ने दिया जवाब, खारिज किए US के आरोप

MEA India: दावे हैं कि पतवंत सिंह पन्नू पर हमला होने वाला था लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने इसे नाकाम कर दिया. इसको लेकर भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगे हैं.

US India Relationship: अलगाववादी खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला सामने आने को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय शख्स के खिलाफ केस दर्ज हो गया है. अब इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है. अमेरिका ने इस मामले में भारत पर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ है. इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जैसा कि हमने पहले कहा है, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए. हम ऐसे इनपुट को बहुत गंभीरता से और उच्च स्तर पर लेते हैं. मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए स्तरीय जांच समिति की स्थापना की गई है.

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अरिंदर बागजी ने बताया है कि जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में कथित तौर पर उसे एक भारतीय अधिकारी से जोड़ने का मामला दर्ज किया गया है, यह चिंता का विषय है. हमने पहले भी कहा है और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सरकारी नीति के भी विपरीत है.’ वहीं निखिल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज होने को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है.

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गौरतलब है कि अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने एक भारतीय नागरिक पर एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले के अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू जी. ऑलसेन ने कहा कि निखिल गुप्ता (52) के खिलाफ हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि साथ ही गुप्ता पर सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है जिसमें भी अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है.

-भारत एक्सप्रेस



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