फाइल फोटो
वाराणसी की कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है. मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को लेकर ऐतराज जताया था लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी.
विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का ASI द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए. आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा. शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा. उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है. मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा.”
#WATCH | Gyanvapi case: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case, says, "I have been informed that my application has been approved and the court has directed to conduct an ASI survey of the Gyanvapi mosque complex, excluding the Wazu tank… pic.twitter.com/TX4hXzyZ5j
— ANI (@ANI) July 21, 2023
वहीं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए हमारी अर्जी को स्वीकार कर लिया है. यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. वहीं ज्ञानवापी और आदि विश्वेश्वर मामलों के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जिला जल ए के विश्वेश ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. मिश्रा ने बताया कि ए के विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है.
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ASI सर्वे को मिली मंजूरी.#GyanvapiMosque #Gyanwapi #Varanasi #UPNews #UttarPradesh #BharatExpress pic.twitter.com/zyLPoIoCY2
— Bharat Express (@BhaaratExpress) July 21, 2023
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विश्वेश की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में एएसआई को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए इस याचिका का विरोध किया था कि एएसआई सर्वेक्षण से परिसर को नुकसान हो सकता है.
-भारत एक्सप्रेस
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