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सरकारी बुलेटप्रुफ गाड़ी और Z+ सुरक्षा… जानिए उपराष्ट्रपति को कितनी मिलती है सैलरी, और क्या-क्या सुविधाएं?

Vice President Salary सी.पी राधाकष्णन ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में प्रेसीडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उपराष्ट्पति को कितनी सैलरी मिलती है और कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती है.

Vice President Salary

Vice President Salary: एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं. उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को हराया. चुनाव में राधाकृष्णन को 452 वोट मिले. वहीं रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए. इस तरह राधाकृष्णन ने 152 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसीडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई. इस बीच आइए आपतो बताते हैं कि उपराष्ट्रपति की कितनी सैलरी होती है और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

कितनी होती है उपराष्ट्रपति की सैलरी?

उपराष्ट्रपति को अलग से कोई वेतन नहीं दिया जाता. उन्हें राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी निभाने के लिए सैलरी मिलती है. इस समय राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह तय है. यही वेतन सीपी राधाकृष्णन को भी मिलेगा.

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

उपराष्ट्रपति को शानदार सरकारी बंगला मिलता है. उनके लिए बुलेटप्रूफ गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है. सुरक्षा के लिए Z+ कवर दिया जाता है. देश और विदेश की यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाती है. इसके अलावा उन्हें दैनिक भत्ते और मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती हैं.

ये भी पढ़ें: सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

पद छोड़ने के बाद की पेंशन

सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति को कई सुविधाएं मिलती रहती हैं. उन्हें टाइप-8 बंगला, निजी सचिव और अन्य स्टाफ दिया जाता है. उनकी मासिक पेंशन राज्यसभा के पूर्व सभापति के तौर पर तय होती है. यह वर्तमान वेतन का आधा होती है यानी 2 लाख रुपये प्रति माह.

परिवार को भी मिलती हैं सुविधाएं

अगर किसी पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो उनकी पत्नी को भी जीवनभर सरकारी सुविधाएं मिलती हैं. इसमें टाइप-7 बंगला, सुरक्षा और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल रहती हैं.

उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होता है?

भारत के उपराष्ट्पति के पास कई जिम्मेदारियां होती हैं. पहला वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जहां वे संसदीय कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं. इसके अलावा मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी के कारण राष्ट्रपति का पद खाली होने पर वे राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं. राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्पति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं.

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-भारत एक्सप्रेस 



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