Bharat Express

क्या फिर जेल जाएंगे एल्विश यादव! कोर्ट ने इस मामले में दिया FIR दर्ज करने का आदेश

Elvish Yadav Rev Party Case: गुरुग्राम कोर्ट ने बिग बाॅस विनर एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश पीपल फाॅर एनिमल की याचिका के बाद दिया गया है.

Elvish Yadav Rev Party Case

यूट्यूबर एल्विश यादव.

Elvish Yadav Rev Party Case: बिग बाॅस विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सांपों के जहर से रेव पार्टी करने के मामले में वे जमानत पर चल रहे हैं. इस बीच वे इसी मामले में एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार एल्विश के 32 बोर गाने की शूटिंग में सांप का इस्तेमाल किया गया था. अब इस पर गुरुग्राम कोर्ट ने आज एल्विश पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. एल्विश के अलावा इस मामले में हरियाणवी सिंगर राहुल यादव पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

कोर्ट ने यह आदेश एनजीओ पीपल फाॅर एनिमल की ओर से दायर की गई याचिका के बाद दिया है. जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम कोर्ट ने बादशाहपुर थाना पुलिस को इस मामले में मामला दर्ज करने के आदेश दिए. इसमें हरियाणवी सिंगर का नाम भी है. कोर्ट ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, गेबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. बता दें कि इस मामले में एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने एल्विश और सिंगर के खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहा है.

सूरत में फैंस के साथ मनाई होली

बता दें कि हाल ही में एल्विश को सांपों के जहर से रेव पार्टी करने के मामले में जमानत मिली है. इसके बाद से ही वे अपने काम पर लौट चुके हैं. उन्होंने व्लाॅगिंग भी शुरू कर दी थी. वो अपने फैंस के साथ होली मनाने के लिए सूरत भी पहुंचे थे. पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इसमें उन्होंने लिखा क्या बिग बाॅस जीतने के बाद सबका बुरा टाइम शुरू हो जाता है. जानकारों की मानें तो उन्होंने यह बयान मुनव्वर फारूकी को लेकर दिया था.

ये भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगीं डीजल गाड़ियों को सड़क पर चलने से किसने रोका?

ये भी पढ़ेंः Gujarat के पूर्व आईपीएस अधिकारी Sanjiv Bhatt को 28 साल पुराने मामले में 20 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read