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गुरुग्राम में 18 सोसायटियों खरीद और बिक्री पर पाबंदी

गुरुग्राम में 18 सोसायटियों खरीद और बिक्री पर पाबंदी

हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी)  ने गुरुग्राम में 18 आवासीय सोसायटियों में संपत्ति की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। डीटीसीपी ने यह कार्रवाई लाइसेंस मानदंडों के उल्लंघन और बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) बकाया का भुगतान न करने पर की है। डीटीसीपी ने इस संपत्तियों पर नोटिस भी चस्पा किर दिय हैं।

डीटीसीपी के अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने संबंधित तहसीलदारों को इन सोसायटियों में कोई सेल नहीं करने का भी निर्देश जारी किया है। पहले चरण में 18 सोसायटियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। कुछ और परियोजनाओं की पहचान की गई है जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

डीटीसीपी ने नोटिस में लिखा है बिल्डर ने इस कॉलोनी के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया है। ये लाइसेंस के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे है। इस इसलिए कॉलोनी में किसी सम्पत्ति क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता। संबंधित तहसीलदार को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है।

 



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