Bharat Express DD Free Dish

कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली वक़्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

पीठ ने कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन आदेश दिया कि संपत्ति के शीर्षक के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. मामला अब 11 नवंबर को सूचीबद्ध है.

Delhi High Court
Vikash Jha Edited by Vikash Jha

ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक़्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हालांकि कोर्ट ने कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. यह याचिका मोहम्मद मजहर अहमद ने दायर की है. याचिका में दावा किया गया है कि यह स्थल एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, जिसे धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के माध्यम से अलग कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कब्रों को अपवित्र करके अनधिकृत निर्माण किया गया है.

उन्होंने दावा किया कि अलगाव और उसके परिणामस्वरूप अवैध निर्माण वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51, 52, 52ए तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 298 और 301 का उल्लंघन है उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 104ए वक्फ संपत्ति के किसी भी प्रकार के अलगाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है और इसलिए बिक्री विलेखों को रद्द करने की मांग की।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार गेडेला की पीठ ने शुरू में याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से बताया कि न्यायालयों के पास पंजीकृत बिक्री विलेखों को रद्द करने का अधिकार नहीं है.

चूंकि याचिकाकर्ता इस प्रार्थना पर जोर न देने के लिए सहमत हो गया, इसलिए पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया. पीठ ने कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन आदेश दिया कि संपत्ति के शीर्षक के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. मामला अब 11 नवंबर को सूचीबद्ध है.

ये भी पढ़ें- छतीसगढ़: पूर्व CM भूपेश बघेल की सचिव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, जानें क्‍यों जेल में हैं सौम्या चौरिसिया

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read