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सड़क हादसों पर नितिन गडकरी फिक्रमंद,पिछली सीट पर भी अनिवार्य होगी सीट बेल्ट

road accidents

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हाल ही में टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है.क्योंकि सड़क हादसे में हर रोज तमाम लोग मारे जाते हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी इसे लेकर काफी फिक्रमंद दिखे..उन्होंने साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत पर गहरा दुख जताया है.उन्होंने साफ कहा कि कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माने को और कड़े तरीके से लागू किया जाएगा.

नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों. अब उन पर जल्द ही भारी जुर्माना लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है. यह बात नई दिल्ली में आयोजित IAA ग्लोबल समिट के दौरान गडकरी ने कही. इस दौरान मीडिया द्वारा साइरस मिस्त्री की मौत को लेकर कई सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए थे.

जल्द लागू होंगे नए नियम 
गडकरी ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं. लेकिन उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि का जिक्र नहीं किया है. उन्होंने बताया है कि कार बनाने वाली कंपनियां कार का निर्माण करते वक्त एयरबैग को आवश्यक बनाने के नए नियम पर जोर नहीं दे रही हैं. अब उन्हें भी इस बात का खास ध्यान रखना होगा.

रिकॉर्ड तोड़ केस 
उन्होंने कहा कि देश में 1 साल के अंदर 500,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं.उऩ्होंने कहा कि 60 प्रतिशत सड़क हादसों में 18-34 आयु सीमा के लोग शामिल हैं.

क्या हैं नियम 
केंद्रीय मोटर वाहन नियम की धारा 138 (3) के मुताबिक कार में सीटबेल्ट दी  गई है. उस कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. साथ ही 5 सीटर कारों में पीछने बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है. वही 7 सीटर कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का फेस सामने की तरफ है, उसमें भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है.

 



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