Bharat Express

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के संविधान में संशोधन को दी मंजूरी, बढ़ सकेगा गांगुली और जय शाह का कार्यकाल

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के सविंधान में संशोधन को दी मंजूरी, बढ़ सकेगा गांगुली औऱ शाह का कार्यकाल

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के सविंधान में संशोधन को दी मंजूरी, बढ़ सकेगा गांगुली औऱ शाह का कार्यकाल

नई दिल्ली- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने BCCI को अपने संविधान में संशोधन करनी की अनुमति दे दी है. SC के इस फैसले के बाद बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल अब 6 साल के तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. बता दें बीसीसीआई के नए वर्किंग मेंबर का चुनाव साल 2019 में किया गया था. जिसमें भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को बोर्ड का अध्यक्ष, जय शाह को सचिव, अरुण धूमल को कोषाध्यक्ष और जयेश जॉर्ज को संयुक्त सचिव चुना गया था. बोर्ड के नए सदस्यों के चुने जाने के 2 महीने बाद ही BCCI ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी के नियमों के खिलाफ जाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील की थी.

क्या कहता है कूलिंग ऑफ पीरियड नियम ?

 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संविधान में लोढ़ा कमेटी ने 2018 में अपनी सिफारिशों को जोड़ा था. इन सिफारिशों के अनुसार BCCI का कोई भी पदाधिकारी अगर 6 साल तक लगातार दो बार अपने पद पर बना रहता है तो उसे 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा. इसके अनुसार बोर्ड का पदाधिकारी लगातार 6 साल स्टेट बॉडी में या BCCI में रहा हो. या फिर दोनों जगहों को मिलाकर वो 6 साल तक रहा हो.

 

–भारत एक्सप्रेस

Bharat Express Live

Also Read

Latest