विधायक नरेश बालियान. (फाइल फोटो)
MCOCA Case Delhi: मकोका के तहत गिरफ्तार आम आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को राऊज एवेन्यु कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने बलियान को अपने परिवार से बात करने के लिए ई-मुलाकात व टेलीफोन से बात करने की अनुमति दे दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने उन्हें सप्ताह में पांच मिनट की बातचीत की अनुमति दिया है. साथ ही कोर्ट ने बलियान की ओर से दायर अर्जी का निपटारा कर दिया है.
बालियान को मकोका मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह हिरासत में हैं. बालियान पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट में सहयोगी होने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने इस मामले में पहला आरोप पत्र 4 जनवरी को दाखिल किया था.
इस मामले में ज्योति, कपिल सांगवान, नरेश बालियान सहित अन्य पर मकोका लगाया गया है. मकोका के मामले में नरेश बालियान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ मामला चल रहा है वे रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा है.
पुलिस के अनुसार नरेश बालियान और गैंगेस्टर कपिल सांगवान के बीच का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो फिलहाल पांच सालों से ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बालियान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

