टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के मामले में अगली सुनवाई तक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट 6 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने यह निर्देश दिया है. अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन, कालितला पुलिस स्टेशन और विष्णुपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया है.
याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि शिकायत करने वालों में से एक नए कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो बार चुनाव लगा था और दोनों बार चुनाव हार गए थे. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य के अलग-अलग थानों में बनर्जी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी सुरक्षा और इन एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इससे पहलेकोर्ट ने बिधाननगर साइबर पुलिस “डीजे” को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में वॉइस सेंपल देने का निर्देश दिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा था कि अदालत ने अभिषेक बनर्जी को किसी भी कड़ें एक्शन से सुरक्षा दी है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वो पहले ही मान चुके है कि शिकायत वाले वीडियो में उन्हीं की आवाज है. ऐसे में उन्हें खुद जाकर सैपल देने की क्या जरूरत है? इसपर राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने सवाल उठाया था कि बिना फॉरेंसिक जांच के जांच अधिकारी इस बात को लेकर कैसे पक्का हो सकते है? इसपर कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा था.
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भारत एक्सप्रेस
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