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यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी निगम भंडारी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में यूथ कांग्रेस नेता निगम भंडारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट 27 फरवरी को इस पर फैसला सुनाएगा.

Patiala House Court
Edited by Vaibhav Gupta

एआई समिट (AI Summit) के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी निगम भंडारी को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. जिसके उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

कब होगा फैसला?

पटियाला हाउस कोर्ट निगम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 27 फरवरी को फैसला सुनाएगा. इससे पहले गिरफ्तार पांच लोगों की रिमांड की अवधी की एक मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. जिनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई गई उनमें कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार, जितेंद्र यादव और नरसिम्हा यादव शामिल है.

वहीं, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति ने टीशर्ट प्रिंट और डिजाइन की थी. उसे हिमाचल में पकड़ा गया है और उसे यहां लाने की कार्रवाई चल रही है. फिर उसका दोबारा आमना-सामना कराया जाना है. इसके लिए हमें ज्यादा दिनों की कस्टडी चाहिए.

7 साल से कम की सजा का प्रावधान

पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने कहा था कि विपक्षी राजनीतिक दल से संबद्ध आरोपियों ने भारत मंडपम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था और किसी को चोट नहीं पहुचा. उन्होंने यह भी कहा था कि सभी आरोपों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है.

आरोपियों के वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए गिरफ्तारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था. उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली है. अगर प्रदर्शन के चलते गिरफ्तारी होने लगी तो संसद में प्रदर्शन करने वाले नेताओं को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

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-भारत एक्सप्रेस



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