Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

आतिशी और संजय सिंह को आपराधिक मानहानि मामले में राहत, कोर्ट ने समन जारी करने से किया इनकार

दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने से इनकार कर दिया.

CM Atishi and Rajya Sabha MP Sanjay Singh

सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह

आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्य सभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर समन जारी करने से इनकार कर दिया है.

संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे. सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ो रुपए लिए है और वे बीजेपी के साथ मिलकर आप को हराने की साजिश रचने में शामिल है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर विवाद

संदीप दीक्षित की माने तो सीएम आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ो रुपया कैश में लेने का आरोप लगाया था. जिसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा था कि अगर मैंने भाजपा से करोड़ो रूपये कैश में लिए तो मैं अपराधी हूं.

उन्होंने कहा कि सीएम और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप झूठा और निराधार है. संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, सीबीआई और ईडी की रेड पड़नी चाहिए. दीक्षित ने कहा था कि यदि उन्हें यह राशि प्राप्त होती है, तो वह इसे यमुना की सफाई और दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों में लगाएंगे.

संदीप दीक्षित ने कहा था कि 10 से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी सबूत नही दिया. इससे पहले संदीप दीक्षित की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्य सभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर सिविल मानहानि से संबंधित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए सिविल मानहानि का मामला दायर किया था.

ये भी पढ़ें: लालू यादव की तबीयत में नहीं हुआ सुधार, पटना के पारस अस्पताल से Delhi AIIMS में भर्ती कराए गए

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital