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कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक टीडी राजेगौड़ा को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र का अपहरण नहीं होने दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा सीट से कांग्रेस से विधायक टीडी राजेगौड़ा को अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र का अपहरण नही होने दिया जाएगा. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि टीडी राजेगौड़ा फिलहाल कर्नाटक के श्रींगेरी विधानसभा सीट से विधायक बने रहेंगे.

भले ही हाल ही में हुए मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार डीएन जीवराज को विजेता घोषित किया गया हो. कांग्रेस नेता टीडी राजे गौड़ा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पोस्टल बैलेट्स की दोबारा गिनती कराने की मांग की है. पुनर्गणना के बाद 2023 विधानसभा का चुनाव में श्रींगेरी सीट जितने वाले राजे गौड़ा भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज से 52 वोटों से हार गए थे.

2023 चुनाव में टीडी राजेगौड़ा ने 201 वोटों से दर्ज की थी जीत

कर्नाटक हाई कोर्ट ने डाक मतों से कथित छेड़छाड़ के मामले को रद्द करते हुए पुलिस और संबंधित अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि 2023 की घटना को लेकर 2026 में केस दर्ज करना न्यायसंगत नही है और यह कार्रवाई राजनीतिक प्रभाव में कई गई प्रतीत होती है. गौरतलब है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में राजे गौड़ा ने जीवराज को 201 वोटों से हराया था. बेंगलुरु में मुख्यमंत्री ने कहा, यह स्पष्ट रूप से आपराधिक साजिश का मामला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस के एजेंटों की ओर से स्वीकार किए जा चुके वैध मतों को बाद में अधिकारियों ने खराब कर दिया. बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती हुई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. कांग्रेस विधायक के 255 वोट अवैध पाए गए. जिससे उनका कुल आंकड़ा गिर गया.

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-भारत एक्सप्रेस



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