Delhi News: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी अतहर खान को अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. अतहर खान पर 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप है, और उस पर यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसकी नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है.
अंतरिम जमानत की शर्तें
अतहर खान ने अपनी चचेरी बहन की शादी में भाग लेने के लिए 17 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने केवल 27 जनवरी से 2 फरवरी, 2025 तक की अंतरिम जमानत दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह जमानत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार के साथ दी है. अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी को 27 जनवरी की सुबह रिहा किया जाएगा और 2 फरवरी की शाम को आत्मसमर्पण करना होगा.
अतहर को केवल अपने निवास और विवाह समारोह के स्थानों पर ही रहने की अनुमति दी जाएगी, और उसे किसी भी गवाह या अन्य व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी. आरोपी को सोशल मीडिया का उपयोग करने से भी मना किया गया है.
अतहर के वकील ने दलील दी थी कि उसकी सगी चचेरी बहन की शादी में भाग लेना एक उचित कारण है, क्योंकि अन्य सह-आरोपियों को भी इसी प्रकार की जमानत दी गई थी.
दिल्ली पुलिस का विरोध
दिल्ली पुलिस ने इस अंतरिम जमानत के खिलाफ विरोध किया, और दलील दी कि यूएपीए की धारा 43(5)(डी) के तहत प्रतिबंधों के कारण इस प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती.
- भारत एक्सप्रेस
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