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सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब किया रिपोर्ट

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुच गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मृतक छात्र के पिता की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट तलब किया है.

Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुच गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मृतक छात्र के पिता की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट तलब किया है.

चार सप्ताह में दें स्टेट्स रिपोर्ट

पिता की ओर से दायर याचिका में मामले को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने की मांग की है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में स्टेट्स रिपोर्ट मांगा है. कोर्ट 12 मार्च 2026 में मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट सीबीआई से भी जवाब मांगा है.

शिक्षिकाओं पर दुर्व्यवहार का आरोप

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि जांच जारी है. बिना किसी ठोस आधार के सीबीआई जांच नहीं दी जा सकती. सीबीआई पहले से ही कई मामलों में व्यस्त है. यदि कोर्ट को जरूरत लगे तो केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है. 18 नवंबर को मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी. मृतक छात्र द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में चार शिक्षिकाओं पर लगातार दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था. दिल्ली पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी की थी.

घटना सामने आने के बाद प्रिंसिपल ने शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया था.छात्र के पिता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को मामला स्थानांतरित करना मामले की एक स्वतंत्र, पारदर्शी व भरोसेमंद जांच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.

नाम लेकर किया जाता था अपमानित

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिक्षक कथित रूप से छात्र को नाम लेकर अपमानित करते थे, डराते-धमकाते थे और हरासमेंट करते थे. उन्होंने यह भी कहा कि उसे बार-बार ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की धमकी दी जाती थी. मृतक छात्र ने एक शिक्षक को बताया था कि वह आत्महत्या करने का ख्याल आता है, लेकिन शिक्षक ने इसकी सूचना ना तो परिवार को दी और ना ही स्कूल प्रबंधन को.

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-भारत एक्सप्रेस



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