Urdu Conclave 2026

फांसी या उम्रकैद? सिख विरोधी दंगे के मामले में दोषी सज्जन कुमार की सजा पर कोर्ट इस दिन करेगी फैसला

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 25 फरवरी को सुनाया जाएगा. पीड़ित पक्ष और दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा की मांग की है.

Sajjan Kumar

सज्जन कुमार (फाइल फोटो)

1984 Anti-Sikh Riots Case: राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार की सजा फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 फरवरी को सजा का ऐलान करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से पेश वकील एच एस फुल्का ने लिखित दलील पेश कर फांसी की सजा की मांग की है. वही सज्जन कुमार ने कोर्ट को बताया कि वो दो दिन में अपना जवाब दाखिल कर देंगे.

पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने लिखित जवाब दाखिल कर फांसी की सजा की मांग की है. कोर्ट ने 41 साल बाद इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है. पिछले दिनों कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी ने कोर्ट को बताया था कि मामले में दोबारा जांच के बाद क्या सबूत हाथ लगा है.

सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने एक नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित यह मामला है. मामले की सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सज्जन कुमार का नाम शुरू में नही था.

ये भी पढ़ें: काश पटेल बने अमेरिका के 9वें FBI डायरेक्टर, ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा- “अब न्याय प्रणाली का राजनीतिकरण खत्म”

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read