केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एन. डब्ल्यू. सांब्रे को दिल्ली हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. यह नियुक्ति 5 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत की गई है. जस्टिस सांब्रे अब दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे. जबकि केंद्र सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनास रंजन पाठक को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 5 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत जस्टिस मनास रंजन पाठक की नियुक्ति को मंजूरी दी है. वह गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल के पद से कार्यमुक्त होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे.
जस्टिस सुनीता अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया. इसी के मद्देनजर जस्टिस पाठक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जस्टिस मनाश रंजन पाठक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन उस तारीख से करेंगे, जिस दिन जस्टिस सुनीता अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के कारण गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ेंगी.
केंद्र सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के Justice Puthichira Sam Koshy को इसी हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 5 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. अधिसूचना के मुताबिक, यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गई है.
जस्टिस पुथिचिरा सैम कोशी होंगे तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस कोशी मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के पद से कार्यमुक्त होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा. इसी को देखते हुए केंद्र ने जस्टिस पुथिचिरा सैम कोशी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है.
कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जस्टिस कोशी का कार्यभार संभालना जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के मुख्य न्यायाधीश पद से कार्यमुक्त होने की तारीख से प्रभावी होगा.
संविधान का अनुच्छेद 223 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने या मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाने की स्थिति में किसी अन्य हाईकोर्ट जज को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान करता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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