नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करेगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई के दौरान गांधी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. निचली अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया, राहुल गांधी सहित अन्य के ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ईडी इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है. कोर्ट ने कहा था कि इस स्तर पर संज्ञान नही लिया जा सकता है, क्योंकि ईडी का यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर. वही कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी को सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य को देने से इनकार कर दिया था.
संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप
कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर की कॉपी पाने का ये हकदार नही है. ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया है. यह मामला 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की मूल प्रकाशन कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से हथियाने की साजिश रची.
मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे भी आरोपी
ईडी ने अप्रैल 2025 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन लिमिटेड और डॉकटेक्स मर्चेडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया. कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज की गई शिकायत की कॉपी और 30 जून 2021 को ईडी द्वारा दर्ज ईसीआर की कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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