Vivek Oberoi Personality Rights Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनालिटी राइट्स में मामले में X की ओर से दायर याचिका पर फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. कोर्ट 17 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई करेगा. दायर अर्जी में विवेक ओबेरॉय के प्रश्न पर्सनालिटी राइट्स से जुड़े मामले में अदालत द्वारा जारी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की गई है.
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सामान्य बात
हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को विवेक ओबेरॉय के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक का आदेश दिया था. जिसमें सोशल मीडिया इंटरमिडियरी और ई- कॉमर्स वेबसाइटों को उनसे जुड़े कुछ कंटेंट हटाने का निर्देश दिया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान X की ओर से पेश वकील ने कहा कि 2 वेब लिंक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सामान्य बात है, जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं करती है.
फ्री स्पीच के अधिकार का उल्लंघन
X ने कहा कि इन यूआरएल को शरारतपूर्ण तरीके से मुकदमे के दायरे में शामिल किया गया है और रोक का आदेश फ्री स्पीच के अधिकार का उल्लंघन है. बता दें कि विवेक ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उनके बिना अनुमति के बिना उनकी छवि का इस्तेमाल या मर्चेडाइज बेचने पर रोक लगाया जाए. एआई, डीपफेक, मॉर्फिग या डिजिटल एडिटिंग जैसी किसी भी तकनीक से अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी.
पहले के मामले
इस मामले से पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.
इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.
हालही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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