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दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के गाने ‘माफिया मुंडीर (वॉल्यूम 1)’ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के पुराने विवादित गाने ‘माफिया मुंडीर (वॉल्यूम 1)’ को लेकर बड़ा आदेश पारित किया है. कोर्ट ने यूट्यूब और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से गाने को हटाने का निर्देश दिया और इसे अपमानजनक, अश्लील व महिलाओं के प्रति अभद्र बताया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के पुराने विवादित गाने ‘माफिया मुंडीर (वॉल्यूम 1) के गाने को लेकर बड़ा आदेश पारित किया है. कोर्ट ने यूट्यूब और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से गाने को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट 7 मई को अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत की अंतरात्मा इस गीत को देखकर झकझोर देती है.

यह गीत अपमानजनक और अश्लील है. कोर्ट ने कहा कि यह गीत महिलाओं के प्रति अभद्र, अश्लील और अपमानजनक है और कोई भी सभ्य समाज इस तरह की सामग्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नही दी जा सकती है. यह गाना वर्ष 2000 से ही अश्लीलता को लेकर विवादों में है. हाई कोर्ट ने हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गूगल के समक्ष शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता प्रदान की है.

याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से गाने हटाने की मांग

वही केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत मिलने पर सरकारी प्राधिकरण के अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा. दायर याचिका में यूट्यूब, स्पॉटीफाई और गूगल से गाने के वीडियो और ऑडियो को हटाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हनी सिंह ने गानों की कुछ लाइने गाई, जिससे पुष्टि होती है कि गाना उन्हीं के द्वारा गाया गया था.

बता दें कि ‘माफिया मुंडीर’ हनी सिंह रफ्तार और बादशाह जैसे कलाकारों का एक ग्रुप था, जो रैप की दुनिया मे बेहद पॉपुलर हुआ, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण टूट गया. इस ग्रुप में हनी सिंह के अलावा, रफ्तार, बादशाह, मनी औजला, लिल गोलू और दे स्टार जैसे कलाकार शामिल थे.

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-भारत एक्सप्रेस



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