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CJP प्रोटेस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख सख्त, SHO को शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज कर रसीद देने का आदेश

जंतर-मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद मार्ग थाना प्रभारी को याचिकाकर्ता की शिकायत दर्ज कर आज शाम 5 बजे तक रसीद देने का आदेश दिया है. पुलिस ने रसीद न देने के पीछे तकनीकी खराबी की बात कही थी.

Delhi High Court Directs SHO To Issue Receipt Of Complaint In CJP Protest Case
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से संबंधित मामले में दायर याचिका पर संसद मार्ग थाने के एसएचओ को निर्देश दिया है कि वे आज शाम 5 बजे तक केस डायरी में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत दर्ज कर रसीद दें. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है.

अदालत को तकनीकी खराबी का हवाला

याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार, जॉइंट कमिश्नर संदीप लांबा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. उन्होंने 23 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें डायरी नंबर या रसीद नहीं मिली थी.

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को तकनीकी खराबी का हवाला दिया और भरोसा दिया कि शिकायतकर्ता को रसीद जारी कर दिया जाएगा. कोर्ट ने शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद संसद मार्ग थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि याचिककर्ताओ द्वारा दी गई शिकायत को आज शाम 5 बजे तक थाने की डेली डायरी में दर्ज करने का निर्देश दिया है.

पुलिस ने दिया तकनीकी खराबी का तर्क

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने 23जुलाई को संसद मार्ग थाना प्रभारी को एक शिकायत दी थी, जिसमें जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने और संज्ञेय अपराध होने का आरोप लगाया गया था.

याचिकाकर्ता का आरोप था कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने उसकी शिकायत की प्राप्ति रसीद तक जारी नहीं किया गया. इसपर दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि अस्थायी तकनीकी खराबी के कारण शिकायत की रसीद जारी नहीं हो सकी थी.

दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को आश्वस्त किया कि शिकायत की रसीद और डेली डायरी नंबर उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे तथा याचिकाकर्ता शाम5 बजे के बाद उन्हें प्राप्त कर सकता है.

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-भारत एक्सप्रेस



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