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दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के 12 आरोपियों को अवमानना का दोषी पाते हुए एक दिन की जेल और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के 12 आरोपियों को अवमानना का दोषी पाते हुए एक दिन की जेल और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Delhi High Court
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के 12 आरोपियों को अवमानना का दोषी पाते हुए एक दिन की जेल और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैधनाथन शंकर की पीठ ने यह आदेश दिया है.

अदालत ने कहा कि भले ही सभी दोषियों ने बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन वकील कमिश्नरों के साथ कि गई मारपीट उन्हें लगी गंभीर चोटें और उनके साथ गए पुलिस अधिकारियों के घायल होने को देखते हुए सजा आवश्यक है. इन आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों के साथ मारपीट की थी.

सैमसंग कंपनी की से जुड़ी है शिकायत

यह मामला सैमसंग कंपनी की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोलकाता के एक बाजार में नकली सैमसंग मोबाइल फोन बेचे जा रहे थे. इस शिकायत पर हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नरों को मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया था. जब कोर्ट कमिश्नर जांच के लिए वहां पहुचे, तो इन 12 व्यक्तियों ने उन्हें रोकने और धमकाने के साथ-साथ शारीरिक रूप से हमला भी किया है.

कोर्ट ने इसको न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने वाला माना, बल्कि इसे अदालत की अवमानना भी करार दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नरों पर हमला करना गंभीर अपराध है.  यह सीधे-सीघे कानून के शासन को चुनौती देने के बराबर है.

न्यायिक प्रक्रिया पर सकता है प्रतिकूल प्रभाव

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि ऐसे कृत्यों को सख्ती से नही रोका गया तो न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. बता दें कि 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट क्या जानकारी मिली कि जिन कोर्ट कमिश्नरों को उन्होंने नियुक्त किया है. उनपर हमला हो गया है. जिनमें कोर्ट कमिश्नर और पुलिस के अधिकारी धायल हो गए है. जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपी चौटाला के वारिसों की याचिका पर CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

-भारत एक्सप्रेस



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