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26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 4 जून को

26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने एनआईए कोर्ट में अर्जी देकर परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने जेल प्रशासन से 4 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

Tahawwur Rana, Pakistani Origin Mumbai Terror Attack Accused, Can Be Extradited To India: US Court

मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा.

26/11 आतंकी हमलों के मास्टर माइंड तहव्वुर राणा की ओर से दायर अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है. विशेष एनआईए न्यायधीश चंदर जीत सिंह ने 4 जून तो स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट मामले में 4 जून को अगली सुनवाई करेगा. राणा ने एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है.

परिवार से बात करने की इजाज़त मांग रहा है राणा

राणा ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें जेल नियमों के अनुसार अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी जाए. राणा चाहता है कि तिहाड़ जेल से उसे परिवार से बात करने की सुविधा दी जाए. राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में है. इससे पहले कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें तहुव्वर राणा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की इजाज़त मांगी थी.

NIA ने राणा की अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग किया था. एनआईए का कहना था कि राणा के खिलाफ जांच अहम चरण में है. ऐसे में अगर उसे घरवालों से बातचीत की इजाज़त मिलती है. तो वह कुछ अहम जानकारी लीक कर सकता है. मामले की सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा के वकील ने दलील दी थी कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बात करे, जो हिरासत में रहने के दौरान उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर चिंतित हैं.

भारत में गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है राणा

मालूम हो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद उसे भारत लाया गया है. अदालती आदेश से वह पूछताछ के लिए अभी एनआईए की हिरासत में है. भारत में राणा के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी के दो मामलों को अंजाम देने और आतंकवादी कृत्य करने सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने का आरोप है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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