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चुनाव से जुड़े आपत्तिजनक ट्वीट मामले में हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने 2020 में कथित आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.

कपिल मिश्रा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह याचिका दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने दायर की है. दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर बहस चल रही है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

हाई कोर्ट ने कहा था कि अधीनस्थ अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. इस अदालत को सुनवाई पर रोक लगाना जरुरी नहीं लगता. कोर्ट ने कहा था अधीनस्थ अदालत आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ट्वीट का मकसद दो धार्मिक समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देना था. उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर दो अदालतों के निष्कर्ष एक जैसे है और मिश्रा की दलीलों पर आरोप तय करने के दौरान विचार किया जा सकता है.

सोशल मीडिया पोस्ट पर प्राथमिकी दर्ज

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह स्पेशल जजों की टिप्पणियों से प्रभावित न हो और स्वतंत्र प्रस्तुतियों के आधार पर आरोप तय करने पर विचार करें. कोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोप तय करने के मामले पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई स्वतंत्र प्रस्तुतियों पर विचार करेगा. कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी 2020 को एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक बयान पोस्ट किए थे.

निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

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