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आयुष्मान भारत कार्ड के बावजूद इलाज के लिए 25 हजार की वसूली, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक रमिंदर सिंह की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार सहित अस्पताल को नोटिस जारी किया. याचिका में आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में इलाज के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद एक 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से जांच व अस्पताल में एडमिशन के लिए राशि वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा पश्चिम विहार के एक्शन बालाजी अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जस्टिस रजनीश कुमार ने इस मामले में सभी को 8 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

यह याचिका रमिंदर सिंह नामक एक वरिष्ठ नागरिक ने दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि 10 जून को सीने में दर्द हुआ और बेचैनी महसूस होने लगी तो वह पास के अस्पताल चला गया. वहां के डॉक्टरों ने सीटी स्कैन व ईसीजी कराने के अलावा अन्य कई टेस्ट कराने को कहा. वहां से उसे आईसीयू ले जाया गया तो उसने अपने पास आयुष्मान भारत कार्ड होने की बात कही.

सीने में दर्द के बाद अस्पताल पहुंचे, जमा कराए ₹25,000

डॉक्टरों ने कहा कि संबंधित काउंटर बंद है. वह अस्पताल में एडमिशन के लिए25 हजार रुपए जमा कराए और बाद में उसे संबंधित काउंटर से मिल जाएगा. उसकी जांच कर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया. जब वह दूसरे उक्त असिस्टेंट काउंटर गया तो वहां उससे कहा गया है ऑपरेशन होने पर ही उक्त योजना का लाभ दिया जा सकता है. उसने इसकी शिकायत पुलिस से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अस्पताल के अधीक्षक व पुलिस से शिकायत किया तो भी कोई लाभ नहीं हुआ. जब उसने अस्पताल से छुट्टी देने की बात कही तो उसको लगे सभी उपकरण हटा लिए गए और बिना डिस्चार्ज स्लिप के जाने को कहा गया.

याचिकाकर्ता ने कहा कि जब सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया है तो उसका लाभ सभी जांच के लिए भी दिया जाए. उस कार्ड को वास्तविक तौर पर लागू कराया जाए और उससे वसूला गया रुपये वापस दिलाया जाए. उसने इस बाबत कोर्ट से उचित दिशा निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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