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एनएचपीसी के अध्यक्ष को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 15 मई को करेगा सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट 15 मई को एनएचपीसी के चेयरमैन राजकुमार चौधरी को पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में उनकी नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है.

delhi high court
Edited by Akansha

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजकुमार चौधरी को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगा. इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की थी. याचिका में उन्हें पद की अहर्ताओं को पूरा नही करने के बावजूद उक्त पद पर नियुक्त करने की बात कही गई है. इस आधार पर उन्हें अपने पद से हटाने की मांग करते हुए अनी कुमार ने याचिका दाखिल की है.

जस्टिस प्रतीक जलान ने हलफनामा दाखिल करने को कहा

उनके वकील नवेन्दु कुमार ने कहा है कि चयन समिति ने विज्ञापन के शर्ते का अनदेखा कर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया और उनका नाम इस पद के लिए संतुति करते हुए भारत सरकार को भेजा. सीसीए ने शर्ते को शिथिल करते हुए उनकी नियुक्ति की है. इसलिए उन्हें इस पद से हटाने का निर्देश दिया जाए. चौधरी ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना जवाब नहीं दिया है. जस्टिस प्रतीक जलान ने उन्हें अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कही ये बात

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि चौधरी 30 जून को ही अवकाश ग्रहण कर रहे हैं. इसलिए इस मुद्दे पर 30 जुलाई को सुनवाई होने से उनकी याचिका निर्थक हो जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि पद के लिए निर्धारित वेतनमान की शर्त को चौधरी पूरा नहीं करते हैं. विज्ञापन निकाले जाने के समय चौधरी प्रोबेशन पर थे, तो किस आधार पर चयन समिति ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया. जबकि चयन समिति को शर्त को शिथिल करने का अधिकार नहीं था. उन्होंने अनिवार्य योग्यता नहीं रहने के बाद भी कैसे आवेदन किया और क्या उन्हें यह मालूम था कि अनिवार्य शर्त को शिथिल कर उनका चयन किया जाएगा.

-भारत एक्सप्रेस 



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