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महीने के पहले और तीसरे शनिवार को खुलेगा दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को भी कोर्ट में सुनवाई होगी. रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की अधिसूचना. जानें बार एसोसिएशन की प्रतिक्रिया.

Edited by Radha Priya

Delhi High Court Working Saturdays: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने कामकाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब हर महीने के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को भी कोर्ट बैठेगी. कोर्ट ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है. दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि माननीय ‘फुल कोर्ट’ ने 22 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार कोर्ट के कार्य दिवस होंगे.

पुरानी परंपरा में बड़ा बदलाव

पिछले साल यह तय किया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की हर बेंच 2025 में हर महीने एक वर्किंग शनिवार रखेगी. कोर्ट ने अपनी पुरानी परंपरा में बदलाव करते हुए यह नया फैसला लिया है. पुरानी परंपरा के तहत, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शनिवार को आमतौर पर छुट्टी रहती थी. हालांकि, हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि वे हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले ‘बार’ से सलाह नहीं ली गई और न ही उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया.

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लंबित मुकदमों का भारी बोझ

दिल्ली हाई कोर्ट में ताजा आंकड़ों के अनुसार लंबित मुकदमों की संख्या 1.20 लाख के आसपास है. इसमें सबसे ज्यादा रिट याचिकाएं, टैक्स और आपराधिक मामले शामिल हैं. आंकड़ों की बात करें तो 34,700 के आसपास रिट याचिकाएं लंबित हैं, वहीं 34,400 से अधिक आपराधिक मामलों से जुड़ी याचिकाएं कतार में हैं. जबकि टैक्स से संबंधित 30 हजार से अधिक मामले कोर्ट में फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

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-भारत एक्सप्रेस



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