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निचली अदालतों में लंबित मुकदमों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा- दिशा-निर्देशों का करें पालन

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि यदि किसी मुकदमे के शीघ्र निपटारे के आदेश दिए गए हों और संबंधित जज अनुपस्थित हो, तो मामला तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित कर किसी अन्य न्यायालय को सौंपा जाए.

delhi high court

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को लंबित मुकदमों को समयबद्ध तरीके से जल्द निपटाने को लेकर हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा है.  जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जहां किसी जब किसी हाई कोर्ट निचली अदालत को किसी मुकदमे को जल्द निपटाने को कहता है तो संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर रहने या जज के नही रहने की दशा में उससे जुड़ीं अदालतें तत्काल उसकी जानकारी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दे और बताए कि मामला समयबद्ध है.

उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले को किसी अन्य न्यायालय को सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का निर्धारित समय के भीतर अनुपालन हो.

अगर जज अवकाश पर हो तो उनके आने के बाद उन्हें फिर से न सौपा जाए. साथ ही इस तरह के मामलों को जल्द से निपटाने के लिए उसके फ़ाइल के ऊपर ही उसका जिक्र हो. यह काम संबंधित अदालत का अहलमद लाल पेन से मोटे अक्षरों में लिखे की मामला समयबद्ध है और उसे कब तक निपटाना हैं.

कोर्ट ने यह निर्देश एक व्यक्ति की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसपर एक महिला डॉक्टर पर हुए एसिड अटैक में भूमिका निभाने का आरोप है. उसने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया और संबंधित अदालत को एक महीने के भीतर मामले को निपटाने को कहा. वह 10 सालों से न्यायिक हिरासत में है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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