Delhi liquor policy case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अब जांच एजेंसी सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में तीन कैविएट याचिकाएं दायर की हैं. इन याचिकाओं में कहा गया है कि अदालत कोई भी फैसला लेने से पहले सीबीआई का पक्ष जरूर सुने और एकतरफा आदेश न दे.
केजरीवाल-सिसोदिया भी पहुंचे SC
इस मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच पर पक्षपात की आशंका जताई है. उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच को सौंपी जाए. वहीं सिसोदिया ने हाई कोर्ट द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
ट्रायर कोर्ट ने किया था बरी
दरअसल, सीबीआई ने पहले ट्रायल कोर्ट के फैसले को ‘मिनी-ट्रायल’ और ‘पक्षपातपूर्ण’ बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी. इस पर हाई कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया और निचली अदालत की कुछ टिप्पणियों पर रोक भी लगा दी. इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल और अन्य आरोपियों के वकीलों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 598 पन्नों के आदेश में उन्हें बरी किया है, इसलिए सीबीआई की अपील सही नहीं है. इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चल रही सीबीआई की अपील को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मामलों का आवंटन तय नियमों (रोस्टर सिस्टम) के अनुसार होता है और इसमें बिना ठोस कारण के बदलाव नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी पक्ष को जज पर आपत्ति है, तो उस पर फैसला संबंधित जज ही लेंगी. इस तरह फिलहाल मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस पर अहम सुनवाई होने वाली है.
-भारत एक्सप्रेस
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